महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर से होने जा रहा ये, सरकार ने की घोषणा

महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य में 22 अक्टूबर से सभी सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति दी थी, इस घोषणा के बाद आज सिनेमाहॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने के लिए गाइडलाइंस (SOP) जारी कर दिया है.
सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्सेज को खोलने की घोषणा के बाद बीते कई दिनों से सिनेमा जगत से जुड़ा व्यापारी वर्ग परेशान था. क्योंकि बिना एसओपी के सिनेमाघर नहीं खोले जा सकते थे. लेकिन 11 अक्टूबर को उनका यह इंतजार खत्म हो गया है और मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार ने एसओपी जारी कर दी है.
महाराष्ट्र सरकार द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया के तहत सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स, थिएटर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए. फेस मास्क पहनना अनिवार्य होना चाहिए और थिएटर के अंदर सैनिटाइज़र का उपयोग भी होना चाहिए.
एक सीट छोडकर बैठना होगा. अगर आपने कोरोना वैक्सीन की खुराक ले ली है तभी सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देख सकते हैं. थिएटर में प्रवेश करने से पहले आपको अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा.
जिन लोगों का अभी तक टीकाकरण नहीं हुआ है वह भी सिनेमा हॉल में जा सकते हैं. बशर्ते उन्हें अपने आरोग्य सेतु एप पर खुद को सुरक्षित स्थिति में दिखाना होगा. दर्शकों के थिएटर में जाने से पहले सिनेमा हॉल के कर्मचारी उनके तापमान की जांच भी करेंगे.
50 फ़ीसदी ऑक्युपेंसी के साथ ही अभी सिनेमाल खुलेंगे.ताकि थिएटर में ज्यादा भीड़ ना हो. इसके साथ ही स्टैगर शो टाइमिंग पर भी काम करने को कहा गया है. दर्शक ऑनलाइन पेमेंट को वरीयता दें.
सभी सिनेमाघरों को यह निर्देश दिया गया है कि हर शो के बाद पूरे ऑडिटोरियम को अच्छी तरह सैनिटाइज कर उसे डिसइनफेक्ट करें. सिनेमाघरों में वही कर्मचारी काम कर पाएंगे जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है.