फ्लैट में बालकनी की रेलिंग पर गमला रखने व टांगने पर लगी रोक, जारी किया गया आदेश

लखनऊ: पुणे में हुए एक हादसे से सबक लेते हुए एलडीए ने सभी अपार्टमेंट की बालकनी की रेलिंग या दीवार (पैरापेट वॉल) पर बाहर की ओर गमला रखने और लटकाने पर रोक लगा दी है। एलडीए के अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने इस संबंध में सभी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) को आदेश जारी किया है।
एलडीए की ओर जारी आदेश में बताया गया है कि पुणे में एक बहुमंजिला अपार्टमेंट के फ्लैट की रेलिंग पर टंगा गमला एक बच्चे के सिर पर गिरने से उसकी मौत हो गई। ऐसे में यदि काेई फ्लैट मालिक बालकनी में या पैरापेट वाॅल पर गमला रखता या टांगता है, तो मालिक के खिलाफ एओए की ओर से विधिक कार्यवाही की जाए। यदि एओए की ओर से कार्यवाही नहीं की जाती है और कोई घटना घटित होती है, तो एओए के अध्यक्ष, सचिव, बिल्डर व फ्लैट मालिक के खिलाफ एलडीए की ओर से कार्रवाई की जाएगी। जहां पर एओए नहीं है, वहां बिल्डर की जिम्मेदारी होगी।
सोसाइटी के एओए की यह जिम्मेदारी होगी कि वह लोगों को इस बारे में जागरूक करें। सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजकर, नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाकर और लोगों से बातकर आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं।