बिन ब्याही हुई गर्भवती तो गांव वालों ने मारे ताने; बाप बन गया हैवान

नई दिल्ली:  बिन ब्याही बेटी के गर्भवती होने पर उसकी हत्या करने के दोषी पिता को एडीजे तबरेज अहमद ने उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल जेल में अतिरिक्त रहना होगा। मामला अगस्त 2024 का है।

गांव के लोगों ने पिता को मारे थे ताने
युवती यूपी के बरेली स्थित सीबीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली थी। नौ अगस्त को दर्ज कराई रिपोर्ट में भाई ने कहा था कि परिचित वीरेंद्र उर्फ भूरा से उसकी बहन के संबंध थे। उसकी बहन गर्भवती हो गई थी। सात अगस्त को इस बारे में पिता को मालूम हो गया। गांव के ही दो लोगों ने पिता को ताने दिए। आठ अगस्त की रात पिता ने बरामदे में सो रही उसकी बहन की गला घोंटकर हत्या कर दी।

अभियोजन की ओर से 10 गवाह और 12 साक्ष्य पेश किए गए
चार अक्तूबर को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। जनवरी 2025 में आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किए। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 10 गवाह और 12 साक्ष्य पेश किए गए। दो गवाह पक्षद्रोही हो गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

चौकी में आरोपी ने कुबूला था गुनाह
पुलिस की ओर से परसाखेड़ा चौकी में पिता की गई वीडियो रिकॉडिंग कोर्ट में पेश की गई। उसमें स्वीकार किया था कि उसने बदनामी के डर से बेटी की हत्या की। कोर्ट में सुनवाई के दौरान वह इससे मुकर गया। हालांकि, उसने स्वीकार किया कि उसकी बेटी वीरेंद्र उर्फ भूरा से अवैध संबंधों की वजह से गर्भवती हो गई थी।

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