कोर्ट ने सुनाया फैसला, डूंगरपुर मामले में सपा नेता समेत चार बरी; अभी रहना होगा जेल में

मुरादाबाद: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां से जुड़े डूंगरपुर के एक और मामले में फैसला आ गया है। कोर्ट ने इस मामले में सपा नेता आजम खां समेत चार लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सपा नेता आजम खां के खिलाफ 2019 में डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट, छेड़खानी समेत अन्य धाराओं में गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे।

जिनमें चार मुकदमों में फैसला आ चुका है। दो मामलों में सपा नेता बरी हो चुके हैं, जबकि दो में सजा हो चुकी है। सपा नेता फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं। बस्ती निवासी एक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद सोमवार को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया।

कोर्ट ने सपा नेता आजम खां को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने इसके अलावा उनके करीबी रह चुके फसाहत अली खां शानू, इमरान, इकराम, शावेज खां, ठेकेदार बरकत अली को भी साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। सपा नेता के अधिवक्ता जुबैर खां ने बताया कि कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया और सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

Related Articles

Back to top button