बंगाल में पैसे लेकर ग्रुप ‘सी’ व ‘डी’ स्टाफ के पदों पर की गई अवैध भर्ती, काली कमाई से खरीदे चाय बागान

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल केंद्रीय एसएससी (ग्रुप सी और डी स्टाफ) भर्ती घोटाले में 27.19 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह घोटाला प्रसन्न कुमार रॉय के तीन चाय बागानों मेसर्स सैमसिंग ऑर्गेनिक टी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स यांगटोंग ऑर्गेनिक टी प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स बामनडांगा टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हुआ था। पहले तो पश्चिम बंगाल में रुपये लेकर ग्रुप ‘सी’ व ‘डी’ स्टाफ के पदों पर की अयोग्य उम्मीदवारों की भर्ती की गई। उसके बाद अवैध कमाई से चाय के तीन बागान खरीदे गए थे।

ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों में बंगले, फैक्ट्री, प्लांट और मशीनरी और वाहन शामिल हैं। ये संपत्तियां ग्रुप-सी और डी स्टाफ के पद पर उनकी अवैध नियुक्तियों के लिए विभिन्न अयोग्य उम्मीदवारों से एकत्र की गई नकदी से अर्जित की गई थीं। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बैशाखी भट्टाचार्य (चटर्जी) एवं अन्य के मामले में एसएलपी (सिविल) 9586/2024 में दिनांक 03.04.2025 के फैसले के माध्यम से पश्चिम बंगाल सेंट्रल एसएससी द्वारा 25000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। सर्वोच्च अदालत ने पूरी चयन प्रक्रिया को दूषित और दागी करार दिया था।

ईडी ने सीबीआई द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज दो एफआईआर के आधार पर उक्त मामले की जांच शुरू की थी। इनमें ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ कर्मचारियों की नियुक्ति अयोग्य, गैर-सूचीबद्ध और निम्न रैंक के उम्मीदवारों को अवैध रूप से करने और योग्य और वास्तविक उम्मीदवारों को वंचित करने का मामला शामिल है। आरोपों में निष्पक्षता बनाए रखे बिना, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा आपराधिक साजिश में और संबंधित नियमों का उल्लंघन करके नियुक्ति करना शामिल है। ईडी ने पहले पश्चिम बंगाल राज्य में ग्रुप सी और डी स्टाफ भर्ती घोटाले के इस मामले में 219.91 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। ईडी ने प्रसन्न कुमार रॉय (उम्मीदवारों से पैसे और विवरण एकत्र करने में शामिल मुख्य बिचौलिया) और चंदन मंडल (प्रसन्न कुमार रॉय का मुख्य एजेंट) को गिरफ्तार किया था। ये दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

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