कार्ति चिदंबरम को छोड़कर अन्य आरोपियों को अंतरिम जमानत, अगली सुनवाई 2 मई को

राउज एवेन्यू अदालत ने चीनी वीजा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्ति चिदंबरम को छोड़कर अन्य अभियुक्तों को अगली तारीख तक अंतरिम जमानत दे दी है। कार्ति चिदंबरम के वकील ने बताया कि कार्ति चिदंबरम को इससे पहले उच्च न्यायालय ने अंतरिम संरक्षण दिया था। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। अदालत ने प्रत्येक आरोपी के लिए एक-एक लाख रुपये का मुचलका भरने पर अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने ईडी को अन्य आरोपी व्यक्तियों की नियमित जमानत अर्जियों पर जवाब दाखिल करने का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी। अन्य आरोपी आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद अदालत द्वारा जारी समन पर पेश हुए।

Related Articles

Back to top button