गेटवे ऑफ इंडिया के पास जेटी परियोजना के निर्माण पर नहीं लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

नई दिल्ली: मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास चल रहे जेटी और टर्मिनल सुविधा परियेाजना के निर्माण पर रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने भी निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय इस मामले पर विचार कर रहा है और इस पर 16 जून को सुनवाई होगी। सीजेआई ने कहा कि शहर के लिए कुछ अच्छा हो रहा है। हर कोई तटीय सड़क का विरोध करता है। अब आप देख सकते हैं कि तटीय सड़क का क्या लाभ है? दक्षिण मुंबई से एक व्यक्ति 40 मिनट में वर्सोवा पहुंच सकता है। पहले इसमें तीन घंटे लगते थे।

पीठ ने जानना चाहा कि क्या प्राधिकारियों को परियोजना के लिए आवश्यक मंजूरी मिल गई है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने परियोजना के लिए ली गई सात अनुमतियों का उल्लेख किया।

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